रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार
इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:-
कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड का निरीक्षण करना।
नोट्स लेना, दस्तावेजों या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के अंश लेना।
सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
प्रिंटआउट्स, डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियोकैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, पत्र, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य कानून के तहत जो वर्तमान में लागू है, एक सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में साधारण कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में उस जानकारी के विवरण के साथ किया जा सकता है जिसकी मांग की जा रही है, तथा इसके साथ दस रुपये की शुल्क राशि नकद के रूप में उचित रसीद के विरुद्ध या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से CGDA, नई दिल्ली को देय। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने का कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन जानकारियों के जो उनसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।
(i) धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए दस रुपये का आवेदन शुल्क;
(ii) धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क निम्नानुसार लिया जाएगा;
a. प्रत्येक पृष्ठ (A-4 या A-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये, चाहे वह बनाया गया हो या नकल किया गया हो;
b. बड़े आकार के कागज में प्रति प्रति की लागत मूल्य का वास्तविक शुल्क;
c. नमूनों या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
d. रिकॉर्ड की जांच के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक अगले घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क;
(iii) धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क निम्नानुसार लिया जाएगा;
a. डिस्क में या फ्लॉपी में प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रति डिस्क या फ्लॉपी पचास रुपये;
b. मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रति पृष्ठ फोटो कॉपी के लिए दो रुपये।
(iv) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा; और
(v) यदि CPIO निर्धारित समय का पालन करने में विफल रहता है, तो आवेदनकर्ता को जानकारी का शुल्क लागत के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
(i) आवेदन की तिथि से 30 दिन।
(ii) किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी के लिए 48 घंटे।
(iii) निर्दिष्ट अवधि के भीतर जानकारी प्रदान न करने पर इसे मानी हुई अस्वीकार माना जाएगा।