भारत सरकार | रक्षा मंत्रालय

रक्षा लेखा महानियंत्रक

Controller General of Defence Accounts

घोषणा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एडमिन XII

आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन के लिए सीजीडीए की नई बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं?
रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 231(01)/2025/DFPDS डेस्क/सीजीडीए दिनांक 11.03.2025 के अनुसार, सीजीडीए को आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्यों के लिए ₹40.00 लाख से अधिक और ₹200.00 लाख तक की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया गया है, पीआईएफए (क्यू एंड एम) नई दिल्ली की सहमति के साथ।
सीजीडीए की नई बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत एक वर्ष में कितने खेल परिसर, बहुउद्देश्यीय/सामुदायिक हॉल बनाए जा सकते हैं?
एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार खेल परिसर, बहुउद्देश्यीय/सामुदायिक हॉल को स्वीकृति दी जा सकती है।
विभाग की परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी कार्यों/परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सीजीडीए की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं?
रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 231(01)/2025/DFPDS डेस्क/सीजीडीए दिनांक 11.03.2025 के अनुसार, सीजीडीए को विभाग की परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी कार्यों/परियोजनाओं के लिए ₹50 करोड़ तक की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संबंध में पीसीडीए/सीडीए को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
विभाग की परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत न की गई गैर-योजित/नई निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सीजीडीए की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं (छुट्टी गृह, अतिथि गृह और ट्रांजिट आवास को छोड़कर)?
रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 231(01)/2025/DFPDS डेस्क/सीजीडीए दिनांक 11.03.2025 के अनुसार, सीजीडीए को विभाग की परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत न की गई गैर-योजित/नई निर्माण परियोजनाओं (छुट्टी गृह, अतिथि गृह और ट्रांजिट आवास को छोड़कर) के लिए ₹5 करोड़ तक की स्वीकृति देने का अधिका�� प्रदान किया गया है। इस संबंध में पीसीडीए/सीडीए को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर रखरखाव व्यय (परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्य) की स्वीकृति हेतु पीसीएसडीए/सीएसडीए की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं?
पीसीएसडीए/सीएसडीए को आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्यों के लिए ₹40.00 लाख तक की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया गया है, अपने-अपने एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ, जैसा कि सीजीडीए पत्र सं. एएन/VII/7022/डीएफपीआर दिनांक 17.04.2025 में प्रसारित किया गया है।
आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्यों की स्वीकृति हेतु कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
निम्नलिखित दस्तावेज़ आवासीय/गैर-आवासीय आवास पर परिवर्धन/परिवर्तन/विशेष मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं: (a) मामला विवरण (SoC) (b) इंजीनियरिंग प्रशंसा (c) बोर्ड कार्यवाही जिसमें कम से कम एक इंजीनियरिंग प्राधिकरण का प्रतिनिधि शामिल हो। (d) कार्��� का विस्तृत दायरा। (e) अनुमान भाग-I और भाग-II (AE’s) (f) एसएसआर दरों से ऊपर एमवी/डीसीएस प्रतिशत (g) क्रेडिट अनुसूची (h) गैर-एसएसआर मदों के संबंध में फर्म से दर विश्लेषण शीट/कोटेशन। (i) इंजीनियरिंग प्राधिकरणों से प्रमाण पत्र कि पिछले 05 वर्षों में समान कार्य के लिए कोई विशेष मरम्मत कार्य नहीं किया गया है।
डीएडी परियोजनाओं/कार्य के अंतर्गत निधि आवश्यकता के साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ भेजे जाने आवश्यक हैं?
किसी अन्य कार्य के लिए वर्तमान आवंटन के अतिरिक्त मांगों को निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो कार्य आदेश-I के साथ समर्थित हो, जिसमें अनुबंध समझौता (CA) राशि का उल्लेख हो ताकि मुख्यालय कार्यालय निधि जारी करने पर विचार कर सके।