भारत सरकार | रक्षा मंत्रालय

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (डब्ल्यूसी) चंडीगढ़

Principal Controller of Defence Accounts (WC) Chandigarh

घोषणा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.9. कुछ मामलों में प्रवेश से इनकार करने के आधार.-धारा 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

9. कुछ मामलों में पहुँच से इनकार करने के आधार। - धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो,
सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहाँ पहुँच प्रदान करने के ऐसे अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल हो।

  1. (क) अनुरोधित अभिलेख का केवल एक भाग, जिसमें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी वाले अभिलेख को अलग करने के बाद, प्रदान किया जा रहा है;
    (ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है,
    जिस सामग्री पर वे निष्कर्ष आधारित थे उसका उल्लेख करते हुए;
    (ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;
    (घ) उसके द्वारा गणना की गई फीस का विवरण और आवेदक को जमा करने के लिए आवश्यक फीस की राशि; और
    (ङ) सूचना के किसी भाग का प्रकटीकरण न करने के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार, ली जाने वाली फीस की राशि या प्रदान की गई पहुँच का प्रकार, जिसमें धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुँच का कोई अन्य रूप शामिल है।